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इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार समय समय अपनें रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ नया करती ही रहती है। इस बार भी सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों को आदेश दिया है और इस आदेश का फायदा पेंशनधारकों को होने वाला है। बता दें की सरकार की और से बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके पास बैंक कर्मचारियों को भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है।
खबरों की माने तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आदेश में कहा है कि सभी बैंक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने को लेकर जागरूकता पैदा करने के प्रयास करें।
बता दें की इस समय केंद्र सरकार के लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में बैंकों से कहा था कि वे अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को नवंबर के बजाय एक अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाणपत्र देने की अनुमति दें। ऐसे में 80 साल से कम उम्र के पेंशनधारकों को अपना जीवन प्रमाणपत्र नवंबर में देना होता है।
pc- northlincs.gov.uk