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आधार और पैन लिंकिंग अनिवार्य: अंतिम तिथि और जुर्माने की जानकारी
केंद्र सरकार ने PAN Card को Aadhaar Card से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की है। यदि आप इसे समय पर नहीं कराते हैं, तो आपका PAN Card निष्क्रिय हो सकता है और आपको ₹1,000 जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
जुर्माने की राशि और अब तक की रिपोर्ट
- पहले पैन-आधार लिंकिंग मुफ्त थी, लेकिन अब इसके लिए ₹1,000 का शुल्क देना होगा।
- आयकर विभाग ने अब तक जुर्माने से ₹600 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया है।
पैन और आधार लिंक न होने पर क्या होंगे नुकसान?
यदि आपका PAN Card Aadhaar Card से लिंक नहीं है, तो:
- आप आयकर रिफंड या अन्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- TDS की उच्च दर लागू होगी।
- बैंक से ₹50,000 से अधिक की निकासी में समस्या होगी।
- KYC प्रक्रियाएं, म्यूचुअल फंड, और बीमा से जुड़े कार्य रुक सकते हैं।
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे इसका उपयोग करने पर अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है।
PAN Aadhaar Link कैसे करें?
पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है।
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ऑनलाइन तरीका:
- Income Tax India की वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- ₹1,000 का भुगतान करके लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
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जन सेवा केंद्र:
- नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आप पैन-आधार लिंक करवा सकते हैं।
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लिंकिंग स्थिति जांचें:
- आयकर पोर्टल पर जाकर जांच सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।