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इंटरनेट डेस्क। पैन कार्ड और आधार कार्ड को सरकार ने एक वैलिड डॉक्यूमेंट बना दिया है। इनके बिना आपके कई काम अटक सकते है। ऐसे में सरकार ने इन दोनों को लिंक करने के लिए भी कहा था और इसकी डेड लाइन भी दी थी जो कभी भी की पूरी हो चुकी है। लेकिन आप अगर अब इन्हें लिंक करवाना चाहते है तो कैसे कर सकते है जानते है।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को बताया गया कि एक ही पैन कई लोगों के नाम से जारी किया गया है, जबकि एक व्यक्ति का एक पैन नंबर होता है। इसी डुप्लीकेसी से बचने के लिए पैन और आधार को लिंक कराया गया है।
अब कैसे लिंक हो सकता है
अगर अभी भी आधार और पैन लिंक नहीं हुआ है तो आप अब भी पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए एक हजार रुपये की पैनल्टी चुकानी होगी। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपका पैन एक्टिवेट किया जाएगा और आप वित्तीय लेनदेन कर पाएंगे।
pc- india times
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