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इंटरनेट डेस्क। आप देश के किसी भी कौने में रहते हो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकों कई तरीके के नुकसान उठाने पड़ सकते है। साथ ही आपकों इन दोनों को लिंक भी करवाके रखना है। वैसे सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने की डेट बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है।
ऐसे में आप अगर इस डेडलाइन पर भी इन डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करवाते है तो आपकों कई तरह के नुकसान भोगने पड़ेंगे। पहला तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा साथ ही आपके कई वित्तीय कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा।
पैन आधार लिंक न करने पर यह होंगे वित्तीय नुकसान
अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड जिस दिन तक इनएक्टिव रहेगा उतने दिन का आईटीआर का ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा।
पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो आप 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड के लिंक नहीं होने पर आप कार नहीं खरीद पाएंगे।
साथ ही आपकों कोई बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा।