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इंटरनेट डेस्क। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड तो जरूर होगा और अगर आपने इन दोनों को लिंक नहीं किया है तो आपकों इन्हें लिंक करवा लेना चाहिए। क्यों कि सरकार की और से दी गई डेडलाइन अब पास आते जा रही है। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी जिस बढ़ाकर अब 30 जून, 2023 कर दिया गया है।
ऐसे में यह खबर टैक्सपेयर्स के लिए राहत वाली है। लेकिन आप फिर भी इसे लिंक नहीं करवाते है तो यह यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आप इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करवाते है तो आपके पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा और पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन आधार लिंक न करने पर यह होगा वित्तीय नुकसान
आधार पैन लिंक न करने की स्थिति में पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे
आईटीआर ब्याज दर का लाभ भी नहीं मिलेगा
आपको ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा
बिना पैन कार्ड के आप 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर पाएंगे
PC-jansatta