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इंटरेनट डेस्क। आधार कार्ड और पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना जरूरी है। लेकिन क्या आपको ये पता है की ये डॉक्टयूंट किसी व्यक्ति की मौत के बाद किस काम में आ सकते है। आप इनका क्या कर सकते है या फिर मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपको क्या करना चाहिए? अगर नहीं तो आपको बता रहे आपको क्या करना चाहिए।
क्या कहते है नियम?
अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट है तो परिवार के लोगों को ऐसी स्थिति में उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड को डीएक्टिवेट या फिर सरेंडर कर देना चाहिए।
पैन कार्ड का क्या कर सकते हैं?
मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को वापस करने के लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को एक लेटर लिखना होता है इसमें आपको पैन कार्ड वापस करने की वजह बतानी होती है। इसके बाद आप पैन कार्ड को रिटर्न कर सकते हैं।
आधार कार्ड के लिए क्या करें?
आधार कार्ड को न तो डीएक्टिवेट किया जा सकता है कि न ही उसे रिटर्न किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल न हो, तो आधार कार्ड को डेथ सर्टिफिकेट के साथ लिंक कर सकते हैं। इससे उसकों कोई काम में नहीं ले सकता है।
pc- indiatimes.com