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इंटरनेट डेस्क। आपके पास अब बस कुछ ही समय बचा है की आप अपने आधार को पैन कार्ड को लिंक कर सके। ऐसा इसलिए की इन दोनों को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। इसके साथ ही आपके आधार और पैन कार्ड दोनों में ही आपके नाम अलग है तो आप उसे कैसे लिंक कर सकते है इसको लेकर इनकम टैक्स की और से जानकारी दी गई है।
आपको बता दें की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ट्वीट में बताया गया है कि अगर पैन को आधार से लिंक करते समय आपकी डेमोग्राफिक यानी आपका नाम, जम्मतिथि, पता अलग-अलग है तो आपको अपनी जानकारी को अपडेट करना होगा।
ऐसे में किसी पैनधारक को अपने पैन में जानकारी अपडेट करने के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाना होगा। अगर पैन में आपकी जानकारी सही है और आधार में कोई जानकारी गलत है तो आपको आधार की वेबसाइट पर जाकर जानकारी अपडेट करनी होगी।
PC- ABP NEWS