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NPS अपडेट: आने वाले दिनों में एनपीएस अकाउंट से फंड निकासी 60 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी तक की जा सकती है. पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी सुविधा शुरू की है।
नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के नियमों में जल्द ही बड़े बदलाव की तैयारी है। सिस्टमैटिक विदड्रॉल फैसिलिटी (एसएलडब्ल्यू) के जरिए एनपीएस खाते से रकम की निकासी 60 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी तक की जा सकती है. पेंशन फंड रेगुलेटर (पीएफआरडीए) के चेयरमैन डॉ. दीपक मोहंती ने हाल ही में आयोजित एनपीएस चिंतन शिविर में यह संकेत दिया है.
उल्लेखनीय है कि पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी सुविधा शुरू की है। इसके तहत सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद या 60 वर्ष की आयु पर प्राप्त परिपक्वता राशि का 60 प्रतिशत मासिक/तिमाही/छमाही या वार्षिक आधार पर निकाल सकते हैं।
यह सुविधा सेवानिवृत्ति की तारीख से लेकर 75 वर्ष की आयु तक उपलब्ध है। पहले इस फंड को सालाना आधार पर या एकमुश्त निकालने की अनुमति थी.
ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा: एसएलडब्ल्यू सुविधा में एनपीएस ग्राहकों को 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी/पेंशन योजना खरीदने से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि सदस्य पूरा पैसा एनपीएस खाते में रख सकते हैं और नियमित अंतराल पर निकाल सकते हैं।
अगर PFRDA का नया प्रस्ताव लागू होता है तो सदस्यों को SLW से 100 फीसदी रकम निकालने की इजाजत होगी. पेंशन नियामक का कहना है कि इससे पैसा लंबे समय तक एनपीएस फंड के तहत रहेगा और सदस्यों को चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहेगा. उन्हें ये विकल्प ज्यादा पसंद आएगा.
ऐसे करना होगा अनुरोध: एनपीएस ग्राहकों को एसएलडब्ल्यू सुविधा शुरू करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से एक बार अनुरोध करना होगा। ग्राहकों को इस सुविधा की शुरुआत और समाप्ति तिथि बतानी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें किस अंतराल पर कितनी रकम चाहिए. प्रत्येक भुगतान के बाद शेष राशि एनपीएस में निवेशित रहेगी। इस बची हुई रकम पर रिटर्न मिलता रहेगा.