- SHARE
-
एनपीएस: नई वेबसाइट पर एनपीएस, अटल पेंशन योजना दोनों के लिए विकल्प सूची को छह श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सुविधाएं और लाभ, ऑनलाइन सेवाएं, रिटर्न और चार्ट, एनपीएस कैलकुलेटर और शिकायतें और समाधान शामिल हैं।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की वेबसाइट को नए सुधारों के साथ दोबारा लॉन्च किया है। इसमें कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े सदस्यों के लिए उपयोगी होंगी। वेबसाइट का शुभारंभ पीएफआरडीए के अध्यक्ष डॉ. दीपक मोहंती ने किया।
पीएफआरडीए के मुताबिक, पेंशन सिस्टम को और मजबूत करने के लिए वेबसाइट में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य सभी सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से संबंधित जानकारी बिना किसी बाधा के प्रदान करना है। नई वेबसाइट को डेस्कटॉप और मोबाइल से संचालित किया जा सकता है। लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए इसमें कई नई सुविधाएं और सुधार जोड़े गए हैं। वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।
इसके होमपेज पर ही तीन महत्वपूर्ण टैब शामिल किए गए हैं। इनमें ओपन एनपीएस अकाउंट, प्लान रिटायरमेंट (पेंशन कैलकुलेटर) और एनपीएस होल्डिंग्स देखना शामिल हैं। इनकी मदद से सदस्य एक क्लिक पर जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा होमपेज पर ही सरल ग्राफिक्स के जरिए आप सालाना मिलने वाले एनपीएस के कुल लाभ को देख सकते हैं। यह संशोधित वेबसाइट https://npstrust.org.in वेब पते पर उपलब्ध है।
ये सुविधाएं मिलेंगी
नई वेबसाइट पर एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों के लिए विकल्प सूची को छह श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सुविधाएं और लाभ, ऑनलाइन सेवाएं, रिटर्न और चार्ट, एनपीएस कैलकुलेटर और शिकायतें और समाधान शामिल हैं। सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन सर्विस विकल्प के तहत अपने पीआरएएन, जन्मतिथि और ओटीपी को प्रमाणित करके अपने एनपीएस खाते की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पेंशन की गणना के लिए नया कैलकुलेटर
वेबसाइट पर एक नया कैलकुलेटर दिया गया है. इसकी मदद से योजना के सदस्य सेवानिवृत्ति पर अपेक्षित पेंशन और एकमुश्त राशि की गणना आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आप एनपीएस के रिटर्न और लाभ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर सदस्य यह भी जान सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद अच्छी पेंशन पाने के लिए अब कितना निवेश करना होगा। कैलकुलेटर में जन्म तिथि, महीने का कुल निवेश और कितने साल के लिए निवेश किया जाएगा, इसका विवरण दर्ज करना होगा। इसमें 57 और 75 साल तक निवेश के विकल्प दिए गए हैं.
एनपीएस के तहत पेंशन
एनपीएस में 75 साल की उम्र तक बने रहने का विकल्प है. 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से एकमुश्त 60 फीसदी रकम ही निकाली जा सकती है. यह कर मुक्त है. शेष 40 प्रतिशत राशि को वार्षिकी/पेंशन योजना में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन प्राप्त होती है।