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एनपीएस नियम: नेशनल पेंशन सिस्टम एक दीर्घकालिक योजना है। इसमें खाताधारक को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एकमुश्त पैसा और पेंशन का लाभ मिलता है।
चूंकि जीवन में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी बचत में से कुछ हिस्सा निकाल लेता है। लेकिन, सवाल यह है कि क्या रिटायरमेंट से पहले एनपीएस से पैसा निकाला जा सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट से पहले निकासी की सुविधा नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इससे पैसा निकाला जा सकता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस से आंशिक निकासी को लेकर नियमों में बदलाव किया है।
नियमों के साथ आंशिक निकासी की सुविधा:
एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी अपने खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। क्योंकि नियमों के मुताबिक उन्हें एक निश्चित रकम निकालने का विकल्प मिलता है. हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
एनपीएस खाते से आंशिक निकासी करने के लिए, किसी को एनपीएस में योगदान के 3 साल पूरे करने होंगे।
एक एनपीएस ग्राहक अपने योगदान का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकालने का विकल्प चुन सकता है।
एक एनपीएस ग्राहक को सदस्यता के पूरे कार्यकाल के दौरान अधिकतम तीन निकासी की अनुमति है।
ये अहम वजह बतानी होगी.
एनपीएस से आंशिक निकासी की अनुमति केवल विशेष कारणों से ही दी जाती है। इसमे शामिल है
बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, घर की खरीद या निर्माण, पति या पत्नी और बच्चों की विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता, विकलांगता या स्वयं के व्यवसाय उद्यम के लिए अक्षमता से उत्पन्न होने वाले चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए या स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए।
एनपीएस ग्राहक को अपने खाते से आंशिक धन निकासी के लिए सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। खाताधारक को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा.