नया TCS नियम: कल से विदेश पैसा भेजना हो जाएगा महंगा, अक्टूबर से लागू होगा ये नियम

epaper | Saturday, 30 Sep 2023 12:21:55 PM
New TCS Rule: Sending money abroad will become expensive from tomorrow, this rule will be applicable from October

विदेश यात्रा अपडेट: अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं या यात्रा पर हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि 1 अक्टूबर से विदेश यात्रा महंगी होने जा रही है.

सरकार ने विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. जिसका बोझ आपकी जेब पर पड़ने वाला है.. आपको बता दें कि फिलहाल रिजर्व बैंक के एलआरएस के तहत विदेश ट्रांसफर की गई 7 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पर पांच फीसदी टीसीएस लगता है. 1 अक्टूबर से TCS की दरें 20 फीसदी हो जाएंगी. आपको बता दें कि अभी तक विदेश यात्रा पर सिर्फ 5 फीसदी TCS देना होता था.

क्या बदलाव आएगा?

आपको बता दें कि फिलहाल एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये तक के एलआरएस ट्रांसफर पर कोई टीसीएस नहीं लगता है। यह नियम 1 अक्टूबर से भी लागू रहेगा. लेकिन फिलहाल विदेशी टूर पैकेज में होने वाले खर्च पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. 1 अक्टूबर से इसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया जाएगा. बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। नए नियम के मुताबिक, चिकित्सा उपचार और शिक्षा के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक खर्च पर पांच प्रतिशत की टीसीएस जारी रहेगी। जिसके बाद अब तक का खर्च डेढ़ गुना तक बढ़ जाएगा.

पढ़ाई करने वालों को छूट:

जानकारी के मुताबिक, विदेशी शिक्षा के लिए 7 लाख रुपये की सीमा से ऊपर लोन लेने वालों पर 0.5 फीसदी की कम टीसीएस दर लागू होगी. बजट 2023-24 के लिए टीसीएस दरें पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गईं। वित्त मंत्रालय ने 28 जून को ऊंची दरें लागू करने की घोषणा भी की थी. जो अब लागू होने के लिए तैयार है. बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई टीसीएस 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी.



 


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