- SHARE
-
एनपीएस नामांकन अद्यतन: लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा मिल सके इसके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई है। इस योजना में निवेश करके आप एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस योजना के जरिए पेंशन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसा नॉमिनी को चला जाता है.
एनपीएस खाते में नॉमिनी का नाम अवश्य दर्ज करें
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PEDRA) के नियमों के मुताबिक, एक NPS खाताधारक एक समय में कम से कम तीन नॉमिनी को अपने खाते में जोड़ सकता है. वहीं, फंड के पूरे 100 फीसदी हिस्से में से खाताधारक अपनी जरूरत के मुताबिक फंड को तीन नॉमिनी के बीच बांट सकता है. खाताधारक की मृत्यु होने पर यह पैसा नॉमिनी को मिलेगा. ध्यान रखें कि नॉमिनी जोड़ते समय सभी का नाम सही से दर्ज करें, नहीं तो बाद में पैसे क्लेम करने में दिक्कत आ सकती है।
एनपीएस खाते में इन लोगों को बनाया जा सकता है नॉमिनी-
PEDRA नियमों के अनुसार, एक पुरुष एनपीएस खाताधारक अपनी पत्नी, बच्चों, साथी, माता-पिता या अपने मृत बेटे की पत्नी को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है। जबकि एक महिला अपने पति, बच्चों, माता-पिता, ससुराल वालों और अपने बेटे की विधवा और बच्चों को खाते में नामांकित व्यक्ति के रूप में नामांकित कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीएस खाताधारक जब चाहे नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकता है। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है. एक बार नए नॉमिनी का नाम अपडेट हो जाने पर पुराना नाम अपने आप रद्द हो जाएगा.
एनपीएस खाते में नॉमिनी कैसे अपडेट करें-
1. एनपीएस खाते में नॉमिनी अपडेट करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://cra-nsdl.com/CRA/ पर जाएं।
2. आगे यहां आपको डेमोग्राफिक चेंजेस का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
3. इसके बाद आप व्यक्तिगत विवरण बदलने का विकल्प चुनें।
4. यहां ऐड/अपडेट नॉमिनेशन विकल्प पर जाएं और कन्फर्म विकल्प चुनें।
5. फिर यहां अपना एनपीएस टियर विकल्प चुनें और अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करें।
6. इसके बाद आपको नॉमिनी का नाम, रिश्ता, जन्मतिथि और अन्य बाकी जानकारी अपडेट करनी होगी।
7. इसके बाद आपको यह भी डालना होगा कि रजिस्टर्ड नॉमिनी को फंड का कितना हिस्सा मिलेगा।
8. फिर आपके एनपीएस खाते से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें।
9. फिर आपको आगे डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा और फिर आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे एक बार फिर से दर्ज करें।
10. ओटीपी सत्यापन पूरा होने के बाद आपका एनपीएस नामांकन पूरा हो जाएगा।