बिना पैन के आईटीआर दाखिल करना: क्या वरिष्ठ नागरिक बिना पैन कार्ड के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं? विवरण

epaper | Thursday, 21 Sep 2023 10:16:46 AM
ITR filing without PAN: Can senior citizens file ITR without PAN card? Details

पैन कार्ड आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका प्रयोग पैसों से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण काम में किया जाता है।

ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है? क्या कोई वरिष्ठ नागरिक बिना पैन कार्ड के अपना आईटीआर दाखिल कर सकता है या नहीं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

क्या वरिष्ठ नागरिक बिना पैन के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं?

इसे एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है. मान लीजिए कि एक वरिष्ठ नागरिक ने अपना पैसा विभिन्न बैंकों की एफडी में जमा किया था। अब उन्होंने टैक्स कटौती से बचने के लिए 15G फॉर्म भी जमा कर दिया था. लेकिन पैन न होने के कारण बैंक ने 20 फीसदी की दर से टैक्स काट लिया. अब बैंक ने उन्हें रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करने की सलाह दी.

अब इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206एए के मुताबिक पैन न होने पर बैंक 20 फीसदी की दर से टैक्स काट सकता है. भले ही फॉर्म 15G जमा कर दिया गया हो. ऐसे में किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए फॉर्म 15H जमा करना जरूरी है.

बिना PAN के आप ITR फाइल नहीं कर सकते

कृपया ध्यान दें कि पैन के बिना आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है। बैंक द्वारा पहले ही काटे गए टैक्स का रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है. ऐसे में अगर आपके पास पैन नहीं है तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पहले पैन के लिए आवेदन करना होगा. हालाँकि, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इसे पैन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक अपने नाम के आगे पैन या आधार नंबर लिखकर टीडीएस रिटर्न को अपडेट करने के अनुरोध के साथ बैंक में जमा कर सकता है।



 


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