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pc: tv9hindi
अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इस काम को पूरा करने के लिए आपके पास केवल 8 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपको जल्द ही इसे दाखिल कर लेना चाहिए। आयकर विभाग इस बार समय सीमा बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है और 31 जुलाई के बाद अपना ITR दाखिल करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानें कि अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना ITR दाखिल करते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है।
3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए
आयकर फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड के अनुसार, पोर्टल पर 12 करोड़ से अधिक करदाताओं ने पंजीकरण कराया है। अब तक लगभग 3 करोड़ 10 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं और 2 करोड़ 90 लाख से अधिक रिटर्न करदाताओं द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। आयकर विभाग इनमें से 94.53 लाख रिटर्न पहले ही संसाधित कर चुका है।
देरी से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना
मौजूदा नियमों के अनुसार, आप इस सीजन के लिए अपना आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं। 31 जुलाई, 2024 तक अपना ITR दाखिल करना निःशुल्क है। हालांकि, समय सीमा के बाद, करदाताओं के पास 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय है, जिस पर जुर्माना लगेगा।
जुर्माने की राशि करदाता की वार्षिक आय पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि करदाता की वार्षिक आय ₹5 लाख या उससे कम है, तो विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, करदाताओं को अपनी कर राशि पर ब्याज भी देना होगा।
समयसीमा क्यों बढ़ाई जानी चाहिए
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जैसे-जैसे समयसीमा नजदीक आ रही है, रिटर्न दाखिल करने की गति बढ़ रही है, जिससे आयकर विभाग के फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक की समस्या हो रही है। कई करदाताओं ने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। कई करदाताओं ने पोर्टल के धीमे प्रदर्शन और रुकावटों का हवाला देते हुए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, पासवर्ड रीसेट, ओटीपी और सत्यापन से जुड़ी समस्याएं करदाताओं के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।
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