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इनकम टैक्स ऑर्डर: टैक्सपेयर्स नोट कर लें ये तारीख, इस दिन के बाद नहीं भर पाएंगे टैक्स, फटाफट चेक करें नया अपडेट
साल 2023-24 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख फाइनल कर दी है और इस दिन के बाद आप इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे. आइए जानते हैं क्या है टैक्स भरने का आखिरी तरीका
इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रहे हैं. इस बार इनकम टैक्स फाइल करते वक्त कई बदलाव किए गए हैं। जहां आयकर व्यवस्था में बदलाव हुए हैं, वहीं आयकर स्लैब में भी बदलाव हुए हैं। इसके साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है। वहीं, सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन के बारे में भी बताया है, जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए.
इनकम टैक्स रिटर्न
वहीं अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन मिस करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जबकि नया वित्त वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से शुरू हो गया है. आयकर रिटर्न को समय पर दाखिल करना हर करदाता की एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। यह एक कानूनी दायित्व है और इसका पालन करने में विफल होने पर वित्तीय दंड और कानूनी कार्रवाइयों सहित विभिन्न परिणाम हो सकते हैं।
करदायी आय
अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में असफल रहते हैं तो उसके बाद अगर सरकार द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पेनल्टी देनी होगी. अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी होगी।
इनकम टैक्स रिटर्न
बहुत से लोग आयकर रिटर्न भरने से पूरी तरह बचते हैं क्योंकि उन्हें प्रक्रिया बोझिल लगती है। इसके विपरीत, क्योंकि आईटीआर सरकार के पास दायर किया जाता है और कानूनी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, आयकर रिटर्न में महत्वपूर्ण कानूनी भार होता है। जैसा कि आयकर रिटर्न दाखिल करना एक अच्छे नागरिक होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह प्रत्येक कामकाजी भारतीय की नैतिक आवश्यकता है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल कर देना चाहिए।