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यदि आपने अपने बैंक खाते से दो साल (730 दिन) तक कोई लेन-देन नहीं किया है, तो आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है। डीएक्टिव खाते से लेन-देन नहीं किया जा सकता, लेकिन जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए आपको KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट होने के नियम:
- दो साल तक लेन-देन न करने पर खाता डीएक्टिव होता है।
- जमा राशि बनी रहती है।
- नियमित ब्याज मिलता रहेगा।
- डीएक्टिव खाते से लेन-देन नहीं किया जा सकता।
- न पैसा जमा किया जा सकता है, न निकाला जा सकता है।
डीएक्टिव खाता कैसे एक्टिव करें?
- आपको अपनी बैंक शाखा में जाना होगा।
- KYC प्रक्रिया के तहत पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज जमा करें।
- यदि खाता ज्वाइंट है, तो दोनों खाताधारकों के दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
चार्ज और पेनल्टी:
- डीएक्टिव खाता एक्टिव करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
- यदि खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो भी RBI के नियमों के अनुसार बैंक कोई पेनल्टी नहीं लगाता।
बैंक खातों को एक्टिव रखना जरूरी है ताकि आप सभी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें और किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।