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ITR Verification : अगस्त महीना खत्म होने वाला है. इसके साथ ही कुछ कार्यों को पूरा करने की समय सीमा भी समाप्त हो जाएगी। 31 जुलाई को आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के पास 31 अगस्त तक आईटीआर सत्यापन करने का मौका है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है
आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. बिना सत्यापन के पूरी प्रक्रिया अवैध मानी जाती है. जिसके कारण करदाताओं को दोबारा आयकर रिटर्न फॉर्म भरना पड़ता है।
कितना भरना होगा जुर्माना?
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है. अब अगर कोई करदाता आईटीआर फाइल करता है तो उसे जुर्माना देना होगा. जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
ITR वेरिफिकेशन के विभिन्न तरीके
जानकारी के लिए बता दें कि ITR वेरिफिकेशन के कई तरीके हैं. जिसमें नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी और डिजिटल सिग्नेचर शामिल हैं। अगर आप ओटीपी पद्धति से आईटीआर वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और मोबाइल से लिंक हो।