किसी की हो जाए मौत तो कैसे निकलते हैं PF खाते से पैसे? जानें किया है निकालने का प्रोसेस

Samachar Jagat | Tuesday, 11 Jun 2024 10:51:54 AM
How to withdraw money from PF account if someone dies? Know the process of withdrawal

PC: abplive

भारत में, सभी वेतनभोगी कर्मचारियों का  प्रोविडेंट फंड (PF) खाता होता है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। यह PF खाता भविष्य के लिए एक बेहतरीन बचत योजना के रूप में कार्य करता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान दिया जाता है।

योगदान और ब्याज
कर्मचारी के वेतन का 12% PF खाते में जमा किया जाता है। सरकार इन PF खातों पर ब्याज भी देती है। PF खाते की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक यह है कि खाताधारक ज़रूरत पड़ने पर कभी भी इससे पैसे निकाल सकता है।

कब निकाल सकते हैं पैसा 
जानकारी के लिए आपको बता दें कि PF खाताधारक शादी, मेडिकल इमरजेंसी या घर बनाने जैसे कई कारणों से पैसे निकाल सकते हैं। हालाँकि, एक आम सवाल उठता है: अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो PF के पैसे का क्या होता है? आइए बताते हैं कि पैसे किसे मिलते हैं और इसे क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है।

नामांकित व्यक्ति राशि का दावा करता है
अगर PF खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो खाते की पूरी राशि EPFO ​​के नियमों के अनुसार नामांकित व्यक्ति को सौंप दी जाती है। आम तौर पर, PF खातों में पहले से ही एक नामांकित व्यक्ति नामित होता है। नॉमिनी डाकघर या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मृत्यु दावा फॉर्म जमा करके पीएफ खाताधारक की राशि का दावा कर सकता है।

फॉर्म 20 जमा करना
पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी को खाताधारक के सभी आवश्यक विवरणों के साथ फॉर्म 20 भरकर जमा करना होगा। यह फॉर्म उस कंपनी के नियोक्ता द्वारा भी अग्रेषित किया जा सकता है जहां खाताधारक अंतिम बार कार्यरत था। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरने के बाद, इसे प्रोसेसिंग के लिए जमा किया जाता है। नॉमिनी को दिए गए फोन नंबर के माध्यम से दावे की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा, और दावे का निपटान होने के बाद पैसा निर्दिष्ट बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज
पीएफ मृत्यु दावा दायर करने के लिए, नॉमिनी को पीएफ खाता संख्या, व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, पहचान प्रमाण और मोबाइल नंबर के साथ-साथ कुछ आवश्यक दस्तावेजों जैसे मृत्यु दावा फॉर्म, पीएफ खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र और खाताधारक की पासबुक की आवश्यकता होती है। यदि पीएफ खाताधारक के लिए कोई नॉमिनी नहीं है, तो राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।



 


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