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एनपीएस निष्क्रिय खाते को कैसे सक्रिय करें: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। अगर आपका एनपीएस खाता निष्क्रिय हो गया है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
अगर आपका अकाउंट एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक्टिव हो गया है तो इसे दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम का लाभ लेना चाहते हैं तो बंद खाते को फिर से शुरू किया जा सकता है। जानिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।
कैसे अनफ्रीज करें?
खाते को अनफ्रीज करने के लिए ग्राहक को फ्रीज की अवधि के लिए कुल न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। जिस वर्ष खाते को फिर से सक्रिय किया गया है उस वर्ष के लिए न्यूनतम अंशदान के साथ रु. 100/- का जुर्माना देना होगा। किसी खाते को अनफ्रीज करने के लिए, ग्राहक को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर जाना होगा और आवश्यक राशि जमा करनी होगी।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत-
- Pan कार्ड,
- पहचान पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- पुनर्सक्रियन प्रपत्र,
- आप इस फॉर्म को आधिकारिक एनपीएस वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।
आपको फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ठीक से भरना होगा। सभी जानकारी जैसे PRAN, एक्टिवेशन का कारण और व्यक्तिगत विवरण के साथ फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और सबमिट करें। आपको फॉर्म के साथ केवाईसी दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करने होंगे। जब पूरा फॉर्म भर जाए तो आप पीओपी-एसपी ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। एनपीएस खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको मामूली शुल्क देना होगा। शुल्क संबंधी जानकारी पीओपी-एसपी से मिलेगी। भुगतान करते समय उसकी रसीद अवश्य लें।
न्यूनतम योगदान आवश्यक है
खाता खोलने के समय न्यूनतम योगदान टियर I के लिए 500 रुपये और टियर II के लिए 1000 रुपये है। टीयर I के लिए न्यूनतम योगदान राशि 500 रुपये और टीयर II के लिए 250 रुपये है। टीयर I के लिए 6000 और न्यूनतम वार्षिक योगदान रुपये है। टियर II के लिए 2000 रुपये है।