गलती से किसी और के अकाउंट में चले गए हैं पैसे? तो करें ये काम अकाउंट में आ जाएंगे वापस

Samachar Jagat | Wednesday, 17 Jul 2024 10:36:16 AM
Has money gone into someone else's account by mistake? Then do this and it will come back to your account

pc: tv9hindi

आज की दुनिया में UPI और इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन के सबसे आम तरीके हैं, चाहे शॉपिंग करनी हो या मूवी टिकट खरीदना हो हम सभी यूपीआई के माध्यम से ही ये सब काम करते हैं । हालांकि, कई बार जल्दबाजी में पैसे गलती से गलत अकाउंट में चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराएं नहीं। RBI ने कुछ दिशा-निर्देश तय किए हैं, जिनकी मदद से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। NCIB ने इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी शेयर किया है।

टोल-फ्री नंबर के ज़रिए शिकायत दर्ज करना
RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर आप गलती से UPI या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, तो आपको तुरंत टोल-फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अपनी समस्या के बारे में कस्टमर केयर को सूचित करें, जिसमें वह अकाउंट नंबर भी शामिल है, जिससे भुगतान किया गया था और ट्रांजेक्शन का समय भी। अगर जानकारी वेरिफाई हो जाती है, तो आपका पैसा 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा।

बैंक शाखा से संपर्क करना
UPI या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए गलत भुगतान होने की स्थिति में आप अपनी बैंक शाखा से भी संपर्क कर सकते हैं। गलत ऑनलाइन भुगतान का विवरण प्रदान करने वाला फ़ॉर्म भरें। लेन-देन का प्रमाण प्रस्तुत करें, जिसमें लेन-देन संदर्भ संख्या, तिथि, राशि और गलत खाता शामिल हो, जहाँ पैसा भेजा गया था। यदि बैंक सहयोग नहीं करता है या सहायता करने से इनकार करता है, तो आप बैंक के खिलाफ bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिकायत का समाधान करना और 48 घंटों के भीतर रिफंड जारी करना बैंक की जिम्मेदारी है।

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