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1 जनवरी से सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स और कपड़ों जैसे उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रस्तावित बदलावों पर निर्णय लिया जाएगा। यह बदलाव उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार डाल सकते हैं।
कपड़ों पर जीएसटी दरों में बदलाव
- 1500 रुपये तक के कपड़ों पर 5% GST दर जारी रहेगी।
- 1500 से 10000 रुपये के कपड़ों पर 18% GST लगाया जा सकता है।
- 10000 रुपये से अधिक मूल्य के कपड़ों पर 28% GST का प्रस्ताव है।
इन बदलावों से कपड़े अब सामान्य वस्तु से लग्जरी आइटम की श्रेणी में आ सकते हैं।
तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर असर
तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे उत्पादों पर भी जीएसटी दरें बढ़ सकती हैं, जिससे उनकी कीमतें काफी बढ़ेंगी।
राजस्व पर प्रभाव
मंत्रियों के समूह का कहना है कि इन बदलावों से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसका उपयोग विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जाएगा। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक लाभकारी हो सकता है।
जीएसटी काउंसिल का निर्णय
जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन प्रस्तावों पर चर्चा करेंगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और नई दरें लागू हो सकती हैं।