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जीएसटी के नए नियम: मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि जीएसटी इनवॉइस का नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। बड़े कारोबार वाली कंपनियों को 30 के भीतर पोर्टल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से संबंधित इनवॉइस अपलोड करना होगा। 1 नवंबर से दिन। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।
1 नवंबर से बड़े कारोबार वाली कंपनियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी रसीदें 30 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू होगा।
जीएसटी के ई-चालान पोर्टल का संचालन करने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने एक एडवाइजरी में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी।
इसके अनुसार, प्राधिकरण ने चालान जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। यह समयसीमा 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं पर लागू होगी. यह व्यवस्था 1 नवंबर 2023 से लागू होगी.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि अगर यह प्रणाली सुचारू रूप से लागू होती है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) बाद में इसे सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू करेगा। कर सकता है।