ग्रेच्युटी नियम: क्या इलाज के लिए निकाला जा सकता है ग्रेच्युटी का पैसा या रिटायरमेंट पर ही मिलेगा भुगतान, क्या कहते हैं नियम?

epaper | Thursday, 21 Sep 2023 10:09:20 AM
Gratuity Rule : Can gratuity money be withdrawn for treatment or will it be paid only on retirement, what do the rules say?

नई दिल्ली। यह तो सभी जानते हैं कि किसी कर्मचारी को कंपनी या उसके नियोक्ता से ग्रेच्युटी मिलती है। लेकिन, ये पैसा कब आपके काम आ सकता है ये आपको शायद ही पता होगा. जैसे, क्या आप ग्रेच्युटी के पैसे का इस्तेमाल अपने इलाज के लिए कर सकते हैं? कंपनी में 5 साल पूरे होने के बाद क्या आप इलाज के लिए ग्रेच्युटी क्लेम करने के हकदार होंगे या नहीं?

यह जानकारी देने से पहले आइए जान लें कि ग्रेच्युटी कब मिलती है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी या नियोक्ता के लिए लगातार 5 साल तक काम करता है तो उसे ग्रेच्युटी पाने का अधिकार मिल जाता है। इसका मतलब है कि 5 साल की नौकरी पूरी होने पर आपको ग्रेच्युटी जरूर मिलेगी. यह नियम सभी प्रकार के सरकारी और निजी कर्मचारियों पर लागू होता है।

ग्रेच्युटी का पैसा कब मिलता है?

किसी भी कर्मचारी को 5 साल पूरे होने के बाद रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलती है. अगर वह कंपनी छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर लेता है तो भी उसे ग्रेच्युटी का पैसा दिया जाता है। इसके अलावा, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो भी कंपनी या नियोक्ता द्वारा उसे 5 साल या रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जाता है।

क्या इलाज के लिए दावा किया जा सकता है?

ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1972 में साफ लिखा है कि कर्मचारी की जरूरत के मुताबिक इसका भुगतान नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो जानलेवा हो सकती है तो ग्रेच्युटी का पैसा जरूर दिया जाता है। अगर आप किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं या ऐसी स्थिति में हैं जिससे आपकी जान जोखिम में है तो भी आप ग्रेच्युटी का पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको इलाज के लिए भी ग्रेच्युटी का पैसा मिल सकता है, लेकिन तभी जब इससे आपकी जान को खतरा हो। अगर आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं.



 


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