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आयकर
सामान्य पीएफ ब्याज दर: अगर आप खुद या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए है।
जी हां, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (सामान्य पीएफ) की ब्याज दर पर अपना फैसला सुना दिया है। वित्त मंत्रालय ने जीपीएफ की ब्याज दर को 7.1 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है। यानी इस तिमाही भी जीपीएफ पर पुरानी दर 7.1 फीसदी से ही ब्याज मिलेगा. यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी.
केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते हैं
आपको बता दें कि जीपीएफ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा योगदान करके इसके सदस्य बन सकते हैं। जीपीएफ खाते में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते हैं। इसमें सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं है. सरकार इस पर सिर्फ ब्याज देती है. हालाँकि, यह निवेश कर्मचारी के वेतन के 6% से कम नहीं होना चाहिए।
धारा 80सी के तहत करदाताओं को छूट,
इसमें अधिकतम योगदान कर्मचारी के वेतन का 100% तक हो सकता है। इसमें किए गए निवेश की परिपक्वता सेवानिवृत्ति के समय होती है। कर्मचारी जीपीएफ पर लोन भी ले सकते हैं.
इस टैक्स सेविंग स्कीम में करदाताओं को धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। वहीं सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है. यह भी 7.1 फीसदी के पुराने स्तर पर ही बना हुआ है.
हाल ही में सरकार ने अक्टूबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं में 5 साल की आरडी योजना की ब्याज दर में बदलाव किया था। वित्त मंत्रालय ने अपनी ब्याज दर 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दी थी. पीपीएफ समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया.