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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने समाज के शोषित एवं वंचित तबकों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोडऩे के लए खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुन: प्रारंभ कर दिया है। पात्र लोगों के पास अब इस योजना से जुडऩे का मौका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इस संबंध में बुधवार को सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। आज आपको जानकारी देने जा हैं किन श्रेणी के लोग खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, ऐसा परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, जिसका कोई भी सदस्य सरकारी/अद्र्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कार्मिक हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडक़र) वह भी योजना का लाभ लेने के अपात्र हैं।
इनके अलावा जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपात्र होंगे।
एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक की वार्षिक आय वाला व्यक्ति भी है अपात्र
वहीं साथ ही ऐसे परिवार, जिनके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो, जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के निवास हेतु पक्का मकान हो, नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर), नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर), खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपात्र होंगे।
PC: sambhavtv
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