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इंटरेनट डेस्क। केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से लोगों के हित में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन्हीं में से एक बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी है। बिहार की इस सरकारी योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण व्यक्ति हासिल कर सकता है। इस पर बिहार सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी 5 लाख रुपए की छूट प्रदान की जाती है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरी होती है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है।
PC: mainmedia
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