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इंटरनेट डेस्क। देश में शादी के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आज हम आपको यूपी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके तहत शादी करने के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यूपी सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या ओबीसी परिवार से संबंध रखने वाले परिवार को जाति प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा।
यूपी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी है। पात्रता की इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही यूपी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ आपको मिलेगा।
PC: khabarichiraiya
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