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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में अब महिलाओं को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि आदिवासी अंचल में शादीशुदा महिलाओं को अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को ससुराल में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वह इस योजना के लिए पात्र हैं। इस बात की जानकारी बांसवाड़ा जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने दी है।
हजारीलाल आलोरिया ने जानकारी दी कि यदि किसी महिला या बेटी का परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़ा था और अब उसकी शादी हो चुकी और ससुराल में खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह महिलाएं इसकी पात्र होगी। ये महिलाएं ई-मित्र से पंजीयन करवाकर इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीयन अनिवार्य है। महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है। जरूरी दस्तावेजों के साथ ई-मित्र के माध्यम से इसके लिए आवेदन करना होगा। देश में अभी बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।
PC: etvbharat
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