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इंटरनेट डेस्क। केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से उद्योग को लेकर कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से चलाई जा रही है।
जिसके तहत बिहार के निवासियों को रोजगार पर लोन दिया जाता है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। बिहार सरकार की इस योजना के तहत हर साल नए उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा सीधे लोन दिया जाता है।
बिहार सरकार की इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। सरकार की से इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। जिस पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की छूट दी जाती है। यानी व्यक्ति को केवल पांच लाख रुपए ही चुकाने होंगे।
PC: outlookhindi
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