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इंटरनेट डेस्क। आज हम आपको बिहार सरकार की कन्या विवाह योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के परिवार की लड़कियों को शादी के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत सरकार की ओर से लड़कियों को अब 10,000 रूपए दिए जाएंगे। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 22 नवम्बर , 2007 के बाद विवाह होने वाली लड़कियों को मिलता है। कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए दहेज नहीं देने की घोषणा करनी होगी। पुर्नविवाह के मामले में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार की इस योजना लाभ लेने के लिए विवाह का विधिवत निबंधन होना जरूरी है। इस योजना में पहले पांच हजार रुपए की सहायता दी जाती थी।
PC: sarkarimanthan
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