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जयपुर। केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों के हित में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आज हम आपको एक योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की ओर से कृषकों को 3, 5 एवं 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में डीजल इंजन चलित पंप से खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प परियोजना (कम्पोनेन्ट बी) एक सुनहरा मौका है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ उठाते हुए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने का मौका इस योजना के माध्यम से किसानों को दिया गया है।
इन किसानों को मिलता है राज्य मद से 45 हजार रुपए अतिरिक्त अनुदान
किसानों को पीएम-कुसुम-कम्पोनेन्ट बी के तहत 3, 5 एवं 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसमें 30 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय मद से जबकि 30 प्रतिशत राज्य मद से है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य मद से 45 हजार रुपए प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना के तहत पंप संयंत्र की कुल लागत की 40 प्रतिशत राशि किसानों द्वारा स्वयं वहन की जाती है। वहीं किसान अपनी हिस्सा राशि का 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से निर्धारित दरों पर अनुबंधित/सूचीबद्ध फर्म द्वारा स्थापित किए जाने पर ही अनुदान देय होगा। आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन कृषक द्वारा किया जाएगा।
अनुदान राशि का भुगतान उद्यान विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म को दो चरणों में किया जाता है। आपको इस योजना का लाभ जरूर ही उठना चाहिए। ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
PC: fortuneindia
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