इस राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार खाते में भेजेगी 1.5 लाख रुपये

Samachar Jagat | Tuesday, 17 Sep 2024 10:17:28 AM
Good news for the people of this state, the government will send 1.5 lakh rupees to their account

 पक्का घर होना कई लोगों का सपना होता है। कुछ लोग इस सपने को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो कुछ को इसे हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग संघर्ष करते हैं, उनके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों को पक्का घर बनाने में मदद मिलती है।

इस सरकारी योजना से भारत के लगभग सभी राज्यों के लोगों को लाभ मिला है, और लाखों लोग इसके तहत पहले ही घर बना चुके हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लाभार्थियों की सूची जारी की गई है, और इन परिवारों को इस साल सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।

2025 परिवारों को मिलेंगे ₹1.5 लाख

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 3896 परिवारों का चयन किया गया है, जिनमें से 2025 परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए ₹1.5 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी। 

सरकार यह राशि तीन किस्तों में वितरित करेगी:

पहली किस्त ₹65,000 और दूसरी किस्त ₹52,000 होगी। अंतिम किस्त ₹33,000 होगी। इसके अतिरिक्त, मनरेगा के तहत श्रमिकों को श्रम सहायता के रूप में ₹15,000 मिलेंगे। अब तक की उपलब्धियाँ प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य सभी को स्थायी आवास उपलब्ध कराना था। 

यह योजना दो रूपों में संचालित होती है: PMAY (ग्रामीण) और PMAY (शहरी)। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को अस्थायी घरों को स्थायी घरों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शुरुआत में, सरकार का लक्ष्य 2022 तक हर नागरिक को एक स्थायी घर प्रदान करना था, लेकिन इस योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के लिए धन साझा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, PMAY (शहरी) के तहत 1,18,63,073 घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 78,26,765 घर पहले ही पूरे हो चुके हैं।

कौन लाभ उठा सकता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों को लाभ देती है जिनके पास भारत में कहीं भी स्थायी घर नहीं है। पात्र लाभार्थियों में शामिल हैं:

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग।
निम्न आय और मध्यम आय वर्ग।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।
अल्पसंख्यक समुदाय।
विकलांग लोग।
ये व्यक्ति स्थायी घर बनाने और अपने रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें



 


Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.