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तेलंगाना हाईकोर्ट ने पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन पेंशनभोगियों ने 10 साल की अवधि तक कम्युटेशन कटौती झेली है, उनकी पेंशन से अब और कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी पेंशनभोगियों पर लागू होगा, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की हो या नहीं।
कम्युटेशन कटौती पर हाईकोर्ट का आदेश
20 नवंबर 2024 को दिए गए इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि 10 साल की कटौती अवधि पूरी होने के बाद कम्युटेशन कटौती को जारी रखना अनुचित है। यह आदेश न केवल याचिकाकर्ताओं बल्कि समान परिस्थितियों वाले सभी पेंशनभोगियों के लिए लागू होगा।
न्यायिक प्रक्रिया में सरलता
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में व्यक्तिगत याचिकाओं से न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इसलिए, इस आदेश का स्वतः सभी पेंशनभोगियों पर लागू होना न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाएगा।
पेंशनभोगियों को सीधा लाभ
इस आदेश से पेंशनभोगियों को तुरंत राहत मिलेगी। जिनकी 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है, उनकी पेंशन से अब कोई कटौती नहीं होगी। यह फैसला उन पेंशनभोगियों के लिए है जिन्होंने अपनी पेंशन का आंशिक हिस्सा कम्युटेशन के तहत लिया था और अब 10 साल की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं।
भारत पेंशनभोगी समाज की अपील
तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि यह आदेश केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर भी लागू किया जाए। समाज ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिक समान हैं और राज्य के साथ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी समान लाभ मिलना चाहिए।
उन्होंने DOPPW से अनुरोध किया है कि एक सार्वभौमिक आदेश जारी कर केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी यह राहत प्रदान की जाए, जिससे वे अदालत का रुख करने से बच सकें।