Financial Year: आज से बदल गए हैं इनकम टैक्स नियम, अब 12 लाख रुपए की सालाना आय पर नहीं लगेगा टैक्स

Hanuman | Tuesday, 01 Apr 2025 10:24:54 AM
Financial Year: Income tax rules have changed from today, now there will be no tax on annual income of Rs 12 lakh

इंटरनेट डेस्क। नया फाइनेंशियल ईयर आज यानी एक अप्रैल से शुरू हो चुका है। अब देश में कई फाइनेंशियल बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें से एक बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। अब लोगों का12.75 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के नए रिजीम को लेकर ये बड़ी घोषणा की थी। इस दौरान  सीतारमण ने नौकरीपेशा और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से इनकम टैक्स से छूट देने का ऐलान किया था।

टैक्स स्लैब में भी बदलाव के बाद अब 25 लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों को टैक्स में 1.1 लाख रुपए की बचत होगी। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में इनकम टैक्स छूट लिमिट को सात लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया गया था। अब एक करोड़ लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव होने का लाभ 6.3 करोड़ लोगों को मिलेगा। वहीं देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर छूट सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया है।   

अब इस प्रकार से होगा नया इनकम टैक्स का स्लैब
नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत अब 12 लाख रुपए से अधिक सालाना आय होने पर चार लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। चार से आठ लाख रुपए की आय पर पांच, आठ से 12 लाख रुपए तक की आय पर दस, 12 से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15, 16 से 20 लाख रुपए के बीच की आय पर 20, 20-24 लाख रुपए की आय पर 25 और  24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लोगों को देना होगा। 

PC: hindi.financialexpress
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