वित्त मंत्रालय ने शुरू की ई-एडवांस रूलिंग योजना, ई-मेल से भर सकते हैं आवेदन, जानिए टैक्सपेयर्स को क्या होगा फायदा?

epaper | Sunday, 20 Aug 2023 07:41:32 AM
Finance Ministry has started e-advance ruling scheme, applications can be filled through e-mail, Know what will be the benefit to taxpayers?

इनकम टैक्स स्लैब
ई-एडवांस रूलिंग योजना: एडवांस रूलिंग बोर्ड ने दिल्ली और मुंबई में काम करना शुरू कर दिया है। इन बोर्डों ने ई-मेल आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है।

आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड शुरू कर दिए गए हैं. ये बोर्ड ईमेल-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अग्रिम निर्णय के लिए सितंबर 2021 में तीन बोर्ड का गठन किया। इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष भौतिक हस्तक्षेप के साथ अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि एडवांस रूलिंग बोर्ड ने दिल्ली और मुंबई में काम करना शुरू कर दिया है. इन बोर्डों ने ई-मेल आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मामलों की सुनवाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 'ई-एडवांस रूलिंग स्कीम' के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वीडियो टेलीफोनी के जरिए मामलों की सुनवाई होगी। जहां करदाताओं को सुनवाई का उचित अवसर मिलेगा।


सूचना पंजीकृत ईमेल पते पर दी जाएगी।

यह भी उल्लेख किया गया है कि करदाताओं/आयकर अधिकारियों और अग्रिम निर्णय बोर्ड के बीच सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने चाहिए। इस योजना के तहत अग्रिम निर्णय बोर्ड से प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पंजीकृत ईमेल पते पर एक ई-मेल भेजकर आवेदक को दिया जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि आवेदक या अधिकृत प्रतिनिधि इस योजना के तहत किसी भी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए अपने पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से अग्रिम निर्णय बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करेगा।



 


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