EPFO: बदल गया है अब ये नियम, नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा

Samachar Jagat | Tuesday, 21 May 2024 09:50:30 AM
EPFO: Now this rule has changed, nominee will get money easily

इंटरनेट डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पीएफ खाते से जुड़े एक नियम में बदलाव किया गया है। अब ईपीएफओ की ओर से डेथ क्लेम के नियम में बदलाव किया गया है। इससे ईपीएफओ सदस्य की मौत होने पर नॉमिनी के लिए पैसा निकालना आसान हो गया है। 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार, अगर किसी खाताधारक की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड और पीएफ खाते की जानकारियां नहीं मिलती है, तो भी नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से किए गए इस बदलाव से डेथ क्लेम सेटलमेंट आसान हो गया है। 

ईपीएफओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार नहीं होता है। इसी कारण भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। 

PC: zeebiz
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