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इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा ईपीएफओ के माध्यम भविष्य के लिए पैसा जमा किया जाता है। अगर आपका भी ईपीएफओ में खाता खुला हुआ है तो ये आपके काम की खबर है। खबर ये है कि ईपीएफओ में आंशिक निकासी से संबंधित एक बड़ा बदलाव हुआ है। ईपीएफओ की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
इस सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफओ ने फॉर्म 31 के पैरा 68जे के तहत निकासी की सीमा डबल कर दी है। इस राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके तहत उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए समय से पहले पैसा निकाला जा सकता है।
आप शादी, घर बनाना, घर खरीदना और इलाज के लिए इसके तहत पैसे निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएफ खाते में इस राशि से एक लाख रुपए से ज्यादा होने पर ही इसके लिए दावा किया जा सकता है।
PC: cnbctv18