EPFO: अब इन कर्मचारियों को नहीं देना होगा ज्यादा जुर्माना, बदल गया है नियम

Samachar Jagat | Monday, 17 Jun 2024 12:28:42 PM
EPFO: Now these employees will not have to pay high penalty, rules have changed

इंटरनेट डेस्क। श्रम मंत्रालय की ओर अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। इससे प्रोविडेंड फंड, पेंशन और इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करने में चूक करने या देरी करने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ईपीएफओ की ओर से इन कर्मचारियों के लिए पेनल चार्ज को कम कर दिया है। 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पहले इन कर्मचारियों पर यह चार्ज सबसे अधिक 25 प्रतिशत था, लेकिन इसे कम करके बकाया का प्रति माह एक प्रतिशत या 12 प्रतिशत वार्षिक कर दिया कर दिया गया है। 

श्रम मंत्रालय की ओर से हाल ही नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि कर्मचारी से जुर्माना तीन स्कीम्स कर्मचारी पेंशन स्कीम,एम्प्लाई प्रोविडेंड फंड स्कीम और ईपीएफओ के तहत एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में हर महीने कंट्रीब्यूशन के बकाया का एक प्रतिशत या प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से वसूला जाएगा।  श्रम मंत्रालय के इस कदम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 

PC: zeebiz
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