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ईपीएफओ पेंशन
अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आप हर महीने ईपीएफ योगदान जरूर करते होंगे। आपके मूल वेतन और डीए का 12% ईपीएफ में जाता है और इतनी ही राशि कंपनी भी योगदान करती है।
लेकिन नियोक्ता की रकम को दो भागों में बांटा गया है. 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है और शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जाता है। अगर आप 10 साल या उससे अधिक समय से ईपीएफओ में योगदान कर रहे हैं तो ईपीएस का पैसा आपको रिटायरमेंट की उम्र में पेंशन के रूप में दिया जाता है। यदि आपने 10 साल से कम समय के लिए योगदान दिया है, तो आप पूर्ण और अंतिम निपटान के समय अपनी पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं।
ये तो हुई आपके ईपीएफ योगदान की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सबमें स्कीम सर्टिफिकेट की जरूरत कहां है? ईपीएफ के नियमों के मुताबिक, अगर आपने 10 साल से ज्यादा समय तक ईपीएफओ में योगदान किया है तो रिटायरमेंट की उम्र में पेंशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइबर्स को स्कीम सर्टिफिकेट देना होगा। आइए आपको सबकुछ विस्तार से बताते हैं.
योजना प्रमाण पत्र क्या है?
योजना प्रमाणपत्र पेंशन के लिए एक पॉलिसी की तरह है, क्योंकि इसकी मदद से आपको नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। पेंशन क्लेम करने के लिए आपके पास यह सर्टिफिकेट होना जरूरी है. हालाँकि, यदि आपने 10 साल से कम समय के लिए पीएफ में योगदान दिया है, तो भी आप पेंशन सेवा जारी रखने के लिए योजना प्रमाणपत्र ले सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
योजना प्रमाणपत्र कब उपयोगी है?
नियम में कहा गया है कि जब भी कोई पीएफ सब्सक्राइबर अपनी नौकरी बदलता है तो उसे ईपीएफओ पोर्टल पर नई कंपनी में पीएफ ट्रांसफर करवाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि नौकरी बदलने के बाद उसकी नई कंपनी ईपीएफ के दायरे में नहीं है, तो वह बाद में पेंशन पाने के लिए योजना प्रमाण पत्र के माध्यम से सेवा की अवधि का रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकता है। वहीं, जिन लोगों ने 10 साल तक ईपीएफ में योगदान दिया है और अब आगे काम करने का इरादा नहीं है, वे भी 50-58 साल की उम्र में पेंशन पाने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यह आपके पेंशन दावे में प्रमाण के रूप में काम करेगा।
योजना प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें
योजना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 10सी भरना होगा। आप इस फॉर्म को ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरकर नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे जन्मतिथि प्रमाण पत्र, रद्द चेक, कर्मचारी के बच्चों का नाम और विवरण, कर्मचारी की मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यदि उत्तराधिकारी फॉर्म जमा कर रहा है और एक रुपये का स्टांप टिकट। मूल्य आदि जमा करना पड़ सकता है।