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भारत में लगभग सभी नौकरीपेशा लोगों के पास प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट होता है। हर महीने उनकी सैलरी का 12% इस अकाउंट में जमा होता है। PF अकाउंट भविष्य के लिए एक बेहतरीन बचत योजना के रूप में काम करता है, जिसका प्रबंधन सरकारी संगठन EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) करता है।
EPFO अक्सर PF खाताधारकों की सुविधा के लिए अपने नियमों को अपडेट करता रहता है, जिससे उन्हें कई तरह के लाभ मिलते हैं। हाल ही में EPFO ने एक अहम नियम में बदलाव किया है, जिसके बारे में सभी PF खाताधारकों को पता होना चाहिए।
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EPFO अपने सदस्यों के लिए फर्जी लेनदेन और धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने की तैयारी कर रहा है। EPFO के अनुसार, सदस्यों या फाउंडेशन के पास अब अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मानक 30 दिनों के अलावा 14 दिन का अतिरिक्त समय है।
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अगर कोई अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो उसकी कार्यक्षमता सीमित हो जाती है। इसे अनफ्रीज करने के लिए एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। EPFO ने अब इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए उपलब्ध समय को बढ़ा दिया है।
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