- SHARE
-
इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा ईपीएफओ यानी एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लाभ लेते हैं। इसके माध्यम कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन प्राप्त कर सकता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही इसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है। ईपीएफओ के माध्यम से कर्मचारियों के बच्चे भी पेंशन हासिल कर सकते हैं।
आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। किसी ईपीएफओ सदस्य की असमय मौत होने ईपीएफओ द्वारा उसके पार्टनर को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत ईपीएफओ सदस्य के जीवन साथी को मासिक पेंशन प्रदान की जाती हे। वहीं ईपीएफओ सदस्य के दो बच्चों को 25 साल की उम्र तक ईपीएस 95 के तहत मंथली पेंशन दी जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सकते और उनकी परवरिश अच्छे से हो सके।
वहीं कर्मचारी के 10 साल या उससे ज्यादा समय तक संगठित क्षेत्र में नौकरी करने पर 58 साल की उम्र होने के बाद रिटायर के बाद सुपरन्युएशन पेंशन का लाभ दिया जाता है।
PC: cnbctv18
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें