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इंटरनेट डेस्क। आपका भी पैसा पीएफ में जमा होता है तो यह खबर आज आपके लिए बड़े ही काम ही है। ऐसा इसलिए की आधार कार्ड को लेकर अब ईपीएफओ ने बड़ा फैसला लिया है। अब आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ में आधार कार्ड को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।मीडिया रिपोटर्स की माने तो ईपीएफओ ने इसे मान्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर
दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। ईपीएफओ ने यह फैसला लेते हुए बताया कि आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया जाए। इसलिए आधार को हटाने का फैसला लिया गया है।
pc- aaj tak
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