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इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पीएफ खाते खुले हुए हैं। पीएफ खाते में जमा पैसा लोगों के बेहतर भविष्य के काम आता है। किसी भी कर्मचारी को बीच में पैसों की जरूरत पडऩे पर वह पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। क्या आपको पता है व्यक्ति पीएफ खाते से कितनी बार पैसा निकाल सकता है? आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं।
मेडिकल इमरजेंसी के दौरान पीएफ खाताधारक 1 लाख कर तक की राशि अपने खाते से निकाल सकता है। पहले ये राशि केवल पचास हजार रुपए ही थी। वहीं खाताधारक की अगर बीच में जॉब चली जाने पर भी वह खाते से पैसा निकाल सकता है।
अगर कोई खाताधारक एक माह तक बेरोजगार है तो वह अपने खाते से 75 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकता है। लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर बची हुई 25 प्रतिशत रकम भी निकली जा सकती है।
PC: cnbctv18
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