- SHARE
-
इंटरेनट डेस्क। आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं औ आपने जॉब छोड़ दी है या फिर आपको निकाल दिया गया है तो आपको कभी भी भूल से अपना पीएफ का पैसा नहीं निकलना चाहिए। अबर आप ये काम करते है तो आपके लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है। इससे आपकी पेंशन की निरंतरता समाप्त हो जाती है।
ऐसे में आपको इंतजार करना चाहिए और नई कंपनी ज्वाइन करते ही अपने पीएफ खाते को उसमें विलय करवाले। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप कुछ सालों के लिए पीएफ खाते में ही अपना पैसा छोड़ सकते हैं।
नौकरी जाने के बाद भी पीएफ पर ब्याज मिलता रहता है और नई नौकरी मिलते ही इसे नई कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है। पीएफ अकाउंट का ब्याज नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक मिलता रहता है। अगर 3 साल में खाते में कोई अंशदान नहीं गया है तो पीएफ खाते को निष्क्रिय खाते की कैटेगरी में डाल दिया जाता है।
pc- moneycontrol.com