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सरकार ने नियोक्ताओं के लिए कर्मचारी सह रिटर्न (ईसीआर) चालान जमा करने और ईपीएफ खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए यूएएन और आधार को एक साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने यह घोषणा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के अनुसार 30 अप्रैल, 2021 को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से की। ऐसे में अब सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका यूएएन आधार से लिंक है या नहीं। .
यूएएन आधार लिंक स्थिति जांचने की पूरी प्रक्रिया
यूएएन आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसके सदस्य सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको मैनेज टैब पर जाकर केवाईसी विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद सत्यापित दस्तावेज़ टैब के तहत स्क्रीन की जांच करें। अगर आपको यहां अपना आधार नंबर दिखता है और वह स्वीकार हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका आधार नंबर यूएएन से लिंक है। यदि आपका आधार नंबर सत्यापित दस्तावेज़ टैब के अंतर्गत दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको अपने यूएएन को आधार से लिंक करना होगा।
इस तरह आप यूएएन-आधार को लिंक कर सकते हैं
अपने यूएएन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको यूएएन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके वेरिफाइड नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी वेरिफाई करने के बाद आपको अपना आधार विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी वेरिफाई होने के बाद आपका आधार यूएएन से लिंक हो जाएगा।
सदस्य पोर्टल से कैसे होगा लिंक?
आप अपने आधार को ईपीएफ के सदस्य पोर्टल से भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा और केवाईसी विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको आधार विकल्प का चयन करना होगा और अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार सेव करने के बाद, यह पेंडिंग केवाईसी के अंतर्गत दिखाई देगा। इसके बाद इसे नियोक्ता के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.