Capital gains tax: बड़ी राहत...! यहां निवेश करने वालों को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा

epaper | Thursday, 14 Sep 2023 11:10:07 AM
Capital gains tax: big relief…! Those investing here will not have to pay capital gains tax

सरकार ने GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी), गुजरात में स्थित कंपनियों द्वारा जारी निवेश ट्रस्टों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयों को पूंजीगत लाभ कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम, 2022 के तहत जारी निवेश ट्रस्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की किसी भी इकाई को पूंजीगत लाभ कर से छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

पूंजीगत लाभ कर में छूट

अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- (गिफ्ट) सिटी को वित्तीय क्षेत्र के लिए कर-तटस्थ क्षेत्र के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर (वित्तीय सेवाएं) सुनील गिडवानी ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत विभिन्न प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की गई है। GIFT सिटी में स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार की जाने वाली या GIFT सिटी में स्थापित संस्थाओं द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों पर कर छूट दी जाती है।

नई फंडिंग प्रणाली क्या है?

गिडवानी ने कहा है कि नई फंडिंग व्यवस्था के तहत फंड को निवेश ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है. इसलिए, कानून में पूंजीगत लाभ छूट के उद्देश्य से ऐसे ट्रस्टों द्वारा जारी की गई इकाइयों को शामिल करने की आवश्यकता है, ”उन्होंने कहा, इसी तरह, गिफ्ट सिटी में स्थित एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और कारोबार किए गए ईटीएफ अब पूंजीगत लाभ कर छूट के लिए पात्र हैं। के लिए पात्र होंगे. इन बदलावों से आईएफएससी में फंड और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन का दायरा और बढ़ जाएगा।

इसका उद्देश्य क्या है?

एकेएम ग्लोबल टैक्स के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि अधिसूचना आईएफएससी को दुनिया में वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने और गैर-निवासी निवेशकों को एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

पूंजीगत लाभ कर क्या है?

आपको बता दें कि पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। पूंजीगत संपत्ति में घर, जमीन, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आभूषण, ट्रेडमार्क आदि जैसे निवेश शामिल हैं। इससे अर्जित लाभ को आय माना जाता है, इसीलिए सरकार इस पर टैक्स वसूलती है।



 


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