BPL Ration Card वालों को मिलता है 10 लाख रुपए तक का लोन, जानें आवेदन करने का तरीका

varsha | Tuesday, 02 Jul 2024 10:13:00 AM
BPL Ration Card holders get loan up to Rs 10 lakh, know how to apply

pc: Zee Business
भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वार देश के गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है. सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का बीपीएल कार्ड बनता है और उसे कार्ड के जरिए उन्हें मुफ्त राशन दिया जाता है.

मुफ्त राशन पाने के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। हालाँकि, बीपीएल राशन कार्ड सिर्फ़ मुफ़्त राशन से कहीं ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान करता है; यह ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान करता है। सरकार बीपीएल कार्डधारकों को 10 लाख तक का ऋण देती है। यहाँ बताया गया है कि आप इस ऋण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है।

ऋण राशि 2 लाख से 10 लाख तक

हरियाणा में, राज्य सरकार बीपीएल कार्डधारकों को उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। ऋण राशि 2 लाख से 10 लाख तक होती है। औद्योगिक क्षेत्र और लघु व्यवसाय श्रेणियों के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC) अनुसूचित जाति के बीपीएल कार्डधारकों को व्यवसाय ऋण प्रदान करता है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जाति के बीपीएल कार्डधारक युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वरोजगार योजना चलाता है। हरियाणा का कोई भी निवासी जो अनुसूचित जाति से संबंधित है और जिसके पास बीपीएल राशन कार्ड है, वह इस ऋण के लिए पात्र है।

ऋण के लिए आवेदन कैसे करें

बीपीएल राशन कार्ड का उपयोग करके ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, किसी बैंक में जाएँ और बीपीएल कार्डधारकों के लिए उपलब्ध ऋणों के बारे में जानकारी लें। आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और उसे जमा करें। यदि आप पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक संसाधित किया जाएगा।

स्वीकृत होने के बाद, ऋण राशि आपको वितरित की जाएगी। इस ऋण पर ब्याज दर भी सब्सिडीकृत है। ध्यान दें कि बीपीएल राशन कार्ड केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जारी किए जाते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है।

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