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भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़े तीन महत्वपूर्ण नियमों को उजागर किया है।
IRCTC ने यह नियम कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उजागर किए हैं, जिनमें दावा किया गया था कि अलग-अलग सरनेम वाले व्यक्तियों के लिए टिकट बुक करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की कैद जैसी गंभीर सजा हो सकती है। हालांकि, IRCTC ने ऐसी खबरों को निराधार बताया है।
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IRCTC ने कहा कि अलग-अलग सरनेम के कारण ई-टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी और भ्रामक हैं। संबंधित लोगों को ऐसी झूठी खबरें फैलाने से रोका जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि IRCTC साइट से टिकट रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार बुक किए जा रहे हैं और आवश्यक जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर इस प्रकार उपलब्ध है:
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कोई भी व्यक्ति अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए व्यक्तिगत यूजर आईडी पर टिकट बुक कर सकता है।
pc: Indian Train Enquiry
आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के मामले में प्रति माह 12 टिकटों की बुकिंग की जा सकती है, जो प्रति माह 24 टिकटों तक जा सकती है, यदि टिकट पर एक यात्री का भी आधार प्रमाणित है।
पर्सनल यूजर आईडी पर बुक किए गए टिकट बिजनेस सेल के लिए नहीं हैं और ऐसा कार्य रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के अंतर्गत अपराध है।
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