- SHARE
-
पेंशनभोगियों की पेंशन पर बड़ा अपडेट, अभी करें चेक: मध्यप्रदेश में हायर पेंशन के दायरे में आ चुके रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़ी खबर सामने आई है। हायर पेंशन के मामले में प्रदेश में धीमी गति से काम हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में लगभग दो लाख से अधिक कर्मचारी हायर पेंशन के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ हजार ही कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार हुए हैं।
हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से डिमांड नोट जारी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में EPFO, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश के तहत देशभर में हायर पेंशन की कार्यवाही चल रही है। 1 सितंबर 2014 के बाद जो कर्मचारी 58 साल के हो गए, वे हायर पेंशन के दायरे में आते हैं।
आवेदन की अवधि 31 मई 2023 थी। इस अवधि को बीते हुए करीब डेढ़ वर्ष हो गया है, लेकिन प्रदेश में अभी किसी भी पेंशनधारी को इसका लाभ नहीं मिला है। हायर पेंशन के प्रकरणों के निपटारे की गति अत्यंत धीमी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मध्यप्रदेश में जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सागर आदि क्षेत्रीय कार्यालयों में अगस्त-सितंबर से लोगों ने हायर पेंशन के लिए पैसा भी जमा कर दिया है, परंतु किसी भी कर्मचारी/पेंशनभोगी को हायर पेंशन नहीं दी जा रही है। पात्र कर्मचारियों में काफी असंतोष है। इसे लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आयुक्त से प्रतिनिधिमंडल की भेंट होगी।