- SHARE
-
यदि आपका खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। EPFO ने ई-नॉमिनेशन के लिए तीन साल पहले अपील की थी और इसकी समय सीमा कई बार बढ़ाई गई। इसके बावजूद, अभी भी लाखों खाताधारक ऐसे हैं जिन्होंने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपको 7 लाख रुपये का बीमा कवर नहीं मिलेगा।
क्या है ई-नॉमिनेशन का महत्व?
- EPFO के सब्सक्राइबर्स को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
- यह सुविधा एंप्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम, 1976 के तहत दी जाती है।
- यह कवर कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना, या स्वाभाविक मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को दिया जाता है।
- ई-नॉमिनेशन न करने पर, नॉमिनी इस बीमा राशि का दावा नहीं कर पाएंगे।
बीमा कवर प्राप्त करने की शर्तें
- कर्मचारी ने कम से कम 12 महीने तक संस्थान में काम किया हो।
- बीमा कवर केवल तब मिलता है जब नौकरी के दौरान मृत्यु होती है।
- रिटायरमेंट के बाद मृत्यु पर इस कवर का लाभ नहीं मिलता।
ई-नॉमिनेशन क्यों जरूरी है?
- ई-नॉमिनेशन के बिना, कर्मचारी का नॉमिनी बीमा क्लेम का लाभ नहीं ले सकता।
- इस प्रक्रिया को EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।
- EPFO ने नए और पुराने दोनों खाताधारकों को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।